Laxmibai Samajik Suraksha Pension Yojana: बिहार सरकार देती है 3600 रुपए, जानिए कैसे उठाए इस योजना का लाभ
 
		केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से महिलाओं की आर्थिक सहायता के लिए कई प्रकार की योजनाएं (Sarkari Yojana) चलाई जाती हैं। इनका उद्देश्य महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना है।
ऐसी ही एक योजना बिहार सरकार द्वारा भी चलाई जा रही है। इस योजना का नाम लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Laxmibai Samajik Suraksha Pension Yojana) है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में…
क्या है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना?
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department Bihar) की ओर से चलाया जाता है। इस योजना के तहत तहत गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को सालाना 3600 रुपये यानी हर महीने 300 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
इस योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
किसे मिलेगा इस योजना का लाभ?
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 18 से लेकर 60 वर्ष तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। अगर महिला की आयु 60 वर्ष से अधिक की है तो उन्हें इंदिरा गांधी पेंशन योजना के तहत आवेदन करना होगा।
इसके साथ ही योजना का लाभ लेने के लिए विधवा के परिवार की वार्षिक आय 60 हजार से कम होनी चाहिए।
कितनी मिलती है पेंशन?
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को बिहार सरकार की ओर से हर महीने 300 रुपये यानी साल में 3600 रुपये की पेंशन दी जाती है।
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- ईमेल आईडी
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
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Laxmibai Samajik Suraksha Pension Yojana के लिए कैसे करें आवेदन?
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको निम्नलिखित चरणों को फॉलो करके आवेदन करना होगा:
- सबसे पहले लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के वेबसाइट https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर जाएं।
- यहां लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिंक पर क्लिक करें।
- अब एक फॉर्म खुलकर आएगा इसे भरकर दस्तावेज अपलोड कर दें।
- अंत में सबमिट पर क्लिक कर दें। ऐसे में आपके फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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