बिहार में मौसम की मार झेलने वाले फसलों को मिलेगा मुआवाजा, इन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरुरत, कैसे उठाएं योजना का लाभ
अक्सर मौसम की मार झेलने के कारण कई फसलें ख़राब हो जाती है। कभी बारिश तो कभी सुखाड़ की वजह से फसल की पैदावार सही नहीं हो पाती और किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है।
ऐसे ही किसानों की मदद करने के लिए बिहार सरकार राज्य सरकार राज्य फसल सहायता योजना चलाती है। जिसके तहत किसानों को उनके फसलों में होने वाले नुक्सान की भरपाई की जाती है। आईये जानते है आप इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते है?
कितना मिलता है मुआवजा?
यदि किसान की 20 प्रतिशत फसल का नुकसान हुआ है तो ऐसे में उसे प्रति हेक्टेयर 7500 रुपये के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। वहीं इससे अधिक का नुकसान होने पर 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैसे मिलते है। हालांकि किसान को इसके लिए पहले ही अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
किसको मिलेगा लाभ?
- बिहार का स्थायी निवासी होने के साथ उसके पास नया भू-स्वामित्तव प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- रैयत, गैर-रैयत, आंशिक रैयत या गैर रैयत किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- गैर रैयत किसान के पास वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार की ओर से हस्ताक्षरित स्व घोषणा पत्र होना चाहिए।
इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरुरत
- आधार कार्ड
- खेत के कागजात
- भू स्वामित्व प्रमाण पत्र
- फसल नुकसान का स्वघोषणा पत्र
- बैंक अकाउंट डिटेल
कैसे करें आवेदन?
- सबसे पहले सहकारिता विभाग के ऑफिसअल वेबसाइट https://pacsonline.bih.nic.in/fsy/Login.aspx पर जाएं।
- यहां बिहार राज्य फसल योजना आवेदन पर क्लिक करें
- अब यहां जाकर रजिस्ट्रेशन कर लें।
- यूजर आईडी की मदद से लॉगिन कर लें और मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट कर दें।

