Bihar EV: बिहार में खरीदें इलेक्ट्रिक वाहन, राज्य सरकार दे रही भारी डिस्काउंट, इन 6 शहरों में 400 इलेक्ट्रिक बसों का होगा परिचालन
बिहार में 05 दिसंबर 2023 के दिन राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट मीटिंग (Bihar Cabinet Meeting) में कुल 23 प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है।
जिसमें बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 भी शामिल है। जिसके तहत राज्य के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर छूट दी जाएगी। इसके साथ साथ राज्य में इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन, चार्ज़िंग स्टेशन और रोड टैक्स में भी राहत देने सबंधी फैसले भी सम्मिलित है।
बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023
गौरतलब है की बिहार में वायु गुणवत्ता में सुधार और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राज्य की नितीश सरकार ने बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 (Bihar Electric Vehicle Policy 2023) को स्वीकृत कर लिया है।
अब इस नीति के तहत बिहार सरकार सभी प्रकार के दो पहिया वाहनों की खरीद पर सब्सिडी और निबंधन में छूट देगी। यह कदम बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देगा।
मंत्रिमंडल की बैठक खत्म होने के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने कहा कि – “पहले आओ पहले पाओ के तहत पहले 10 हजार ई-वाहनों की खरीद पर यह सुविधा मिलेगी।”
जहाँ सामान्य श्रेणी के लोगों को सब्सिडी में पांच हजार, वहीँ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के खरीदारों को साढ़े सात हजार रुपये दिए जाएंगे। 10 हजार वाहनों की खरीद के बाद निबंधन व रोड टैक्स में भी 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर कितनी मिलेगी छूट?
दो पहिया वाहनों की खरीद पर सब्सिडी और निबंधन में छूट के अलावा बिहार में इन इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलने वाली छूट क्रमशः इस प्रकार है:
- तिपहिया वाहनों की खरीद पर निबंधन में 50 प्रतिशत की छूट।
- तिपहिया मालवाहक वाहन के निबंधन में भी 50 प्रतिशत छूट।
- चार पहिया यात्री वाहन पहले एक हजार की खरीद पर प्रति किलोवाट 10 हजार एवं अधिकतम सवा लाख जबकि अनुसूचित जाति जनजाति को डेढ़ लाख रुपये तक की छूट मिलेगी।
- चारपहिया वाहन को मोटर वाहन कर में 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
- पहले एक हजार चार पहिया वाहन के बाद खरीदे जाने वाले चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटरवाहन कर में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहन में 75 प्रतिशत तक छूट
इसके साथ ही बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन अनुदेश 2019 के तहत अधिकृत सेवा प्रदाताओं को अधिसूचना के प्रकाशन के पहले 2 सालों तक न्यूनतम 20 प्रतिशत इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन और तीसरे वर्ष की समाप्ति पर 40 प्रतिशत चार पहिया वाहन और चौथे वर्ष में 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन बेड़ा में शामिल करना होगा।
भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहन (बस और मालवाहक) को मोटर वाहन कर में 75 प्रतिशत तक छूट मिलेगी जो 2 वर्षो के लिए होगी। इसके बाद 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
बिहार के 6 प्रमुख शहरों में 400 इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने राजधानी पटना सहित 6 प्रमुख शहरों में 400 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन के लिए पीएम ई-बस सेवा भी स्वीकृत की है। इन शहरों के 400 बसों की खरीद होगी।
जिन शहरों में ये इलेक्ट्रिक बसें चलेगी उनमें पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया शामिल है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि केवल पटना शहर में ही 150 इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन किया जाएगा।
बाकी बचे सभी पांच शहरों में 50-50 बसों का परिचालन किए जाने की योजना है। बता दे की योजना के तहत बसों की खरीद पर कुल लागत का 60 प्रतिशत पैसा केंद्र सरकार उठाएगी जबकि 40 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा।
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चार्ज़िंग स्टेशन और रोड टैक्स में भी राहत
- इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत राज्य में चार्जिंग स्टेशनों के स्थापना पर भी सब्सिडी मिलेगी।
- निबंधन व रोड टैक्स 75 प्रतिशत माफ किया जाएगा।
- पहले 300 एसी चार्जर के लिए प्रति चार्जर उपकरण की खरीद पर 75 प्रतिशत और 25 हजार स्थापना के लिए अनुदान मिलेगा। यह राशि इसमें अधिकतम डेढ़ लाख होगी।
- डीसी चार्जर में पहले 300 को चार्जिंग मशीनों की खरीद पर 75 प्रतिशत व स्थापित करने के लिए 25 हजार और अधिकतम डेढ़ लाख अनुदान में मिलेंगे।
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