बिहार में नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा, पकड़े जाने पर दर्ज होगा केस , भरना पड़ेगा इतना जुर्माना

Bihar Transport Department Going To Impose Heavy Fine For Diving By Minors

बिहार में अब नाबालिगों के लिए गाड़ी चलाना काफी महंगा पड़ सकता है। परिवहन विभाग ने इसे लेकर अब नकेल कसना शुरू कर दिया है।

विभाग अब नाबालिग बच्चों द्वारा गाड़ी चलाए जाने पर जुर्माना लगाएगा और यह जुर्माना बच्चों के अभिभावकों को भरना पड़ेगा। इसके लिए विभाग ने चलंत सिपाही दस्ता को भी तैनात कर दिया है।

25 हजार रुपये तक का जुर्माना

अगस्त महीने से गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए नाबालिग बच्चों पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 25 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। जो की वाहन के मालिक को भरना होगा।

Driving for minors can now be very expensive in Bihar
बिहार में अब नाबालिगों के लिए गाड़ी चलाना काफी महंगा पड़ सकता है

क्या है नियम?

परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के वाहन चलाने की अनुमति नहीं है। वहीं 16 से 18 वर्ष के किशोरों को बिना गियर वाले वाहन चलाने की अनुमति है।

परंतु पटना समेत राज्य के कई बड़े शहरों में अकसर नाबालिग बच्चे बाइक और कार चलाते दिख जाते हैं। इतना ही नहीं कई शहरों में तो नाबालिग बच्चों को ऑटो चलाते हुए भी देखा गया है।

Fine up to 25 thousand rupees for being caught driving a minors vehicle
नाबालिग के वाहन चलते हुए पकड़े जाने पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना

इस लापरवाही की वजह से कई बार बड़े हादसे हो जाते हैं। इसी पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग सख्ती बरतने जा रहा है।

परिवहन अधिकारियों को भेजा गया निर्देश

परिवहन विभाग के अनुसार नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। इससे संबंधित निर्देश सभी जिलों के परिवहन अधिकारियों को भेज दिया गया है।

तेज रफ्तार से बाइक चलाने और स्टन्ट करने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्ती अपनाने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए परिवहन विभाग की तरफ से चलंत दस्ता के सिपाहियों को खास ट्रेनिंग दी जाएगी। नाबालिग के वाहन चलते हुए पकड़े जाने पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पर सकता है।

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