Bihar Fasal Sahayata Yojana: केंद्र और राज्य सरकार किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाएं (Sarkari Yojana) चलाती है। जिससे किसानों को सहायता दी जा सके। कई बार मौसम की मार की वजह से फसल ख़राब हो जाती है।
ऐसे में बिहार सरकार किसानों की मदद करने के लिए सहायता योजना चलाती है। इस योजना का नाम बिहार फसल सहायता योजना है। जिसके तहत किसानों को फसल की बीमा कराने की सहूलियत मिलती है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में…
Bihar Fasal Sahayata Yojana 2023: कितनी मिलती है सहायता?
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत प्राकृतिक आपदा झेल चुके फसल की भरपाई के लिए आर्थिक मदद की जाती है। अगर 20 प्रतिशत नुकसान हुआ है तो ऐसे में 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैसे मिलेंगे।
वहीं नुकसान 20 प्रतिशत से ज्यादा होने पर 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा मिलेगा। इस योजना की खास बात ये है कि इसका लाभ रैयत और गैर रैयत दोनों तरह के किसान उठा सकते हैं।
कौन उठा सकता है लाभ?
इस योजना का लाभ बिहार का कोई स्थानीय नागिरक ही उठा सकता है। इसके साथ ही रैयत और गैर-रैयत किसानों एवं अंशिक तौर पर रैयत और गैर- रैयत किसानों को इसका लाभ मिलेगा।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ लेने के लिए रैयत किसानों के पास अपडेटिड भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र होना चाहिए। वहीं, गैर-रैयत किसानों के पास वार्ड सदस्य या फिर किसान सलाहकार के द्वारा साइन किया हुआ स्व घोषणा पत्र होना चाहिए। बता दें, इस योजना में लाभ सीधे किसानों के खाते में आता है।
Bihar Fasal Sahayata Yojana के लिए जरुरी डॉक्यूमेंट्स
योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास निम्नलिखित डाक्यूमेंट्स होना जरुरी है:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- मोबाइल नंबर
- घोषणा पत्र
फसल सहायता योजना हेतु निम्नलिखित कागजात की स्व-प्रमाणित प्रति होना आवश्यक हैं |
रैयत कृषक के लिए
- भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (Land Possession Certificate) / जमीन का राजस्व रसीद 31-03-2022 के बाद का होना चाहिए।
- स्व-घोषणा प्रमाण पत्र |
गैर रैयत कृषक के लिए
- स्व-घोषणा प्रमाण पत्र वार्ड सदस्य / किसान सलाहकार के द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
रैयत कृषक एवं गैर रैयत दोनों कृषक के लिए
- भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (Land Possession Certificate) / जमीन का राजस्व रसीद 31-03-2022 के बाद का होना चाहिए।
- स्व-घोषणा प्रमाण पत्र वार्ड सदस्य / किसान सलाहकार के द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
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कैसे करे आवेदन?
इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको सीधे अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा।
- राज्य फसल सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए http://epacs.bih.nic.in/MIS/Default.aspx जाएं।
- यहां राज्य फसल योजना पर क्लिक करें।
- यहां किसान कृषि पर जाएं और फॉर्म भरकर सबमिट कर दें।
आप अधिकारिक हेल्पलाइन नंबर (0612)-2200693 और 1800-1800-110 पर कॉल कर सकते हैं।