बिहार: लापरवाही से गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा, इन परिस्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन होगा रद्द
बिहार में लगभग 5 हजार लोग हर साल सड़क दुर्घटना में अपनी जान गवा देते है, सरकार तरह तरह के जागरूकता अभियान चलाती रहती है लेकिन यह आंकड़ा पिछले कई सालों से निरंतर बना हुआ है। ऐसे में बिहार में सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए एक और सख्त नियम लाया जा रहा है।
लाइसेंस व निबंधन होगा रद्द
इस नए नियम के मुताबिक सड़क दुर्घटना में दोषी वाहनों का निबंधन व चालकों का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की होगी, इस संबंध में परिवहन सचिव ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है। यह निर्णय सड़क दुर्घटना के बाद जांच के लिए रोड सेफ्टी के तहत बनी संयुक्त टीम की रिपोर्ट के आधार पर लिया जायेगा।
लाइसेंस को रद्द करने के लिए एमवीआइ की ओर से संबंधित डीटीओ कार्यालय को अनुशंसा की जायेगी, परिवहन सचिव ने हाल के दिनों में विभिन्न जिलों में हुई सड़क दुर्घटनाओं के कारणों एवं दुर्घटना के पश्चात की गयी कार्रवाई के बारे में संबंधित जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी से जानकारी ली है। सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का लाभ मिल सके. इस दिशा में जल्द कार्रवाई करें.
सभी जिलों को भेजा गया निर्देश
आपको बता दे कि कई स्तर के अधिकारी मिलकर सड़क दुर्घटना की वैज्ञानिक जांच करेंगे ताकि दुर्घटना के कारणों का पता लगा कर उसे दूर किया जा सके। विभाग ने इस सम्बन्ध में सभी जिलों को निर्देश भेजा है, ताकि दुर्घटना के ठीक बाद टीम जाकर जांच करे।
विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक दुर्घटना के बाद सबसे पहले स्थानीय पुलिस के अधिकारी दुर्घटना की जांच करेंगे. पुलिस की स्तर पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी.बाद में जिला स्तर पर गठित जांच दल के अधिकारी घटनास्थल का जायजा लेंगे।

