बिहार: अतिरिक्त छूट के साथ एक सप्ताह तक बढ़ा लॉकडाउन, अलटरनेट दिन खुलेंगी सभी दुकानें
Bihar Lockdown News: बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ़्तार को धीमा करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन (bihar lockdown news in hindi) की अवधी को एक सप्ताह और बढ़ा दिया गया है हालाँकि इस बार व्यापारिक दृश्टिकोण से छूट देने की बात कही गई है। दूसरे लहर के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के इस चौथे चरण को 2 से 8 जून तक के लिए लगाया गया है।
बढ़ाया गया लॉकडाउन
बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार (Nitish Kumar) ने खुद इसे लेकर अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जानकारी दी, उन्होंने लिखा है कि “कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को एक सप्ताह अर्थात 8 जून, 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। परन्तु व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है। सभी लोग मास्क पहनें और सामाजिक दूरी बनाए रखें।”
कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को एक सप्ताह अर्थात 8 जून, 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। परन्तु व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है।
सभी लोग मास्क पहनें और सामाजिक दूरी बनाए रखें।— Nitish Kumar (@NitishKumar) May 31, 2021
CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई जिसमें अलग अलग मंत्री व अधिकारी शामिल हुई, बैठक में लगभग सभी मंत्री भी इस बात पर सहमत हैं कि कोरोना का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। ऐसे में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर सहमति दी गई है।
मिली व्यापारिक छूट
बताया जा रहा है कि दुकानों को खोलने के समय में अब बदलाव किया गया है, पहले जो दुकानें 12 बजे तक ही खुलती थी अब सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। हालाँकि ये दूकानें अल्टरनेट (alternate days) रूप से खुलेंगी। वहीं निजी दफ्तर बंद रहेंगे।
- सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान अलटरनेट दिन के हिसाब से सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक की खोली जा सकेगी, दुकानों में कोरोना से जुड़े सभी मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा जिसमें मास्क पहनना, सैनेटाइज़शन और ग्राहकों के लिए सफ़ेद घेरे बनाना आदि शामिल है,
- दुकानों को बांटी गई श्रेणी के हिसाब से ऑल्टरनेट डे में खोलने की अनुमति होगी जिसका निर्धारण जिलाधिकारी करेंगे
- सभी सरकारी दफ्तर 25 फीसदी कर्मचारियों के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुलेंगे
- निजी दफ्तर फिलहाल बंद रहेंगे
- इन सभी के अलावे शादी विवाह या अन्य कार्यक्रम, वाहनों के लिए पूर्व से तय नियम ही लागू रहेंगी

