बिहार में घर बैठे कराए जमीन की मापी, यहाँ करना पड़ेगा आवेदन, रजिस्ट्रेशन के बाद देनी होगी ये जरुरी जानकारी
		बिहार में अब जमीन मापी के लिए जोनल ऑफिस अथवा अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। इसके लिए अब ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जिसके लिए आपको विभाग की वेबसाइट ई-मापी पर जाना होगा।
जमीन की पैमाइश के लिए आवेदन से पहले आपको ई-मापी पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिसमें रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपनी पुरे डिटेल्स दर्ज करना पड़ेगा।
बिहार में जमीन मापी के लिए यहाँ करना पड़ेगा आवेदन

बिहार में अब जमीन की मापी के लिए कागज पर लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर एक क्लिक के बाद आपके जमीन मापी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
इसके बाद जमीन मापी के लिए अधिकतम 30 दिन का समय लगेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने बताया कि emapi.bihar.gov.in पर रैयत सबसे पहले व्यक्तिगत विवरण और मोबाइल नंबर दर्ज कर अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे
रजिस्ट्रेशन के बाद देनी होगी ये जरुरी जानकारी
दरअसल राजस्व शाखा ने जानकारी शेयर करते हुए बताया की, राज्य के भीतर जमीन की पैमाइश के लिए आवेदन से पहले ई-मापी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको रैयत की जमाबंदी से प्लॉट या खेसरा का चयन करना पड़ेगा।
इसके साथ-साथ इसमें आवेदक को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जमीन का विस्तृत विवरण, चौहद्दीदारों का विवरण और मापी कराने का कारण बताते हुए अंचलाधिकारी को आवेदन देना होगा।
जिसके बाद मापी हेतु आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व मौजावार एवं शहरी क्षेत्र में वार्डवार समर्पित किया जाएगा।
जमीन मापी के लिए ऐसे करना पड़ेगा आवेदन
आवेदक मापी के सॉफ्टवेयर में अपने जमाबंदी के प्लॉट का चयन करेंगे। जिसके बाद व्यक्तिगत विवरण, चौहद्दी का पूरा विवरण एवं मापी का कारण दर्ज करना पड़ेगा। उसके अलावा मांगे गए कागजात अपलोड करना होगा।
इसके बाद सीओ के लागिन में आवेदन चला जाएगा। सीओ जांच के बाद आवेदन को हलका कर्मचारी के पास ऑनलाइन अग्रसारित किया जाएगा। कर्मचारी की रिपोर्ट के आधार पर सीओ आगे की कार्रवाई करेंगे।
अगर मापी संभव नहीं है तो कारण के साथ आवेदक को इसकी सूचना मिल जाएगी। अगर आवेदन सही है तो रैयत को इसकी सूचना दी जाएगी। उन्हें अमीन का शुल्क जमा करने के लिए कहा जाएगा।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितना लगेगा शुल्क?
जमीन मापी हेतु एक रकबा की मापी के लिए रैयत को जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में पांच सौ रूपए तो वहीँ शहरी क्षेत्र में एक प्लॉट के लिए एक हजार रुपया देना होगा। इसके अलावा एक बार में अधिकतम चार प्लॉट के लिए ही आवेदन दिया जा सकता है।
अगर आपको तत्काल मापी करवानी है तो इसके लिए दोगुना शुल्क यानी ग्रामीण क्षेत्र में प्रति खेसरा एक हजार व शहरी क्षेत्र में प्रति खेसरा दो हजार रुपये देना होगा। जबकि सुयोग्य श्रेणी के वास भूमिहीन परिवारों के प्रति व्यक्तियों को बंदोबस्त आवंटित किसी भूखंड की मापी निशुल्क की जाएगी।

