पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम कुछ ही सालों में बना सकती है आपको लखपति, पति-पत्नी के लिए ख़ास है यह स्कीम

Post Office Monthly Scheme: पोस्ट ऑफिस ऐसी बहुत सारी स्कीम चलाती है जिसमे आपका पैसा बहुत सुरक्षित रहता है। साथ ही इस निवेश का बेहतर लाभ पोस्ट ऑफिस अपने ग्राहकों को प्रदान करती है। पोस्ट ऑफिस की ग्राहकों के लिए ऐसी बहुत सी सुरक्षित सेविंग स्कीम है जिसमें हर वर्ग के व्यक्ति निवेश कर सकते है।

ऐसी भी स्कीम पोस्ट ऑफिस द्वारा दी जाती है जिसमें पति-पत्नी दोनो ही आसानी से निवेश कर सकते हैं। जिसमें बहुत ही कम समय में वह अमीर बन सकते है। इस स्कीम से पति और पत्नी को प्रतिमाह अच्छी कमाई हो सकती है। आइए इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानते है।

एक सरकारी योजना के अंतर्गत पोस्ट ऑफिस द्वारा मंथली सेविंग स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम में निवेशकों को 7.4 प्रतिशत की दर से सालाना ब्याज दिया जा रहा है। जोखिम काफी कम होने की वजह से यह स्कीम निवेशकों के बीच में काफी पॉपुलर है।

पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के तहत सिंगल और ज्वाइंट दोनों ही तरह के खाते खोले जा सकते हैं। अधिकतम तीन लोग मिलकर भी एक साथ अपना खाता खोल सकते हैं। बोला जाए तो पति और पत्नी दोनों मिलकर इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं।

क्या है पोस्ट ऑफिस के एमआईएस स्कीम

पोस्ट ऑफिस की इस मंथली सेविंग स्कीम में न्यूनतम 1,000 रुपये का निवेश किया जा सकता है। जिसमें खाते में निवेश करने की अधिकतम सीमा सिंगल खाते के लिए 9 लाख रुपये और ज्वाइंट खाते के लिए अधिकतम निवेश सीमा 15 लाख रुपये तक है।

इस स्कीम में निवेशकों को प्रतिमाह बंपर कमाई हो सकती है। यदि आप इस स्कीम में मंथली 9 लाख रुपये तक का निवेश करते है तो आपको मंथली 5,500 रुपये मिलेंगे। वैसे ही यदि आप मंथली 15 लाख रुपये निवेश करते है तो आपको मंथली 9,250 रुपये इस स्कीम के तहत मिलेंगे।

यदि कोई अवयस्क खाता खुलवाता हैं तो पोस्ट ऑफिस के नियमों के अनुसार उसका खाता अभिभावक के द्वारा चलाया जाता है। नियमानुसार इस खाते को 1 साल के बाद बंद करने का प्रावधान होता है। तब इस पर 2 फीसदी का चार्ज कटेगा और 3 सालों के बाद खाता बंद करने पर 1 फीसदी का चार्ज काटा जाएगा।

इस स्कीम में खाता खुलवाने कौन है पात्र

पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में वयस्क स्वतंत्रत: अपना खाता खुलवा सकता है। वही 3 वयस्क मिलकर भी अपना ज्वाइंट खाता खुलवा सकते है। मानसिक रूप से विकृत और नाबालिको के खाते उनके अभिभावकों द्वारा खोले एवं चलाए जा सकते है। जिसमे 10 वर्ष से अधिक उम्र के नाबालिक अपने नाम पर खाता खुलवा सकते है।

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