यदि आप भी घर में पालते है कछुआ, तो जान ले यह नियम…… हो सकती है 7 साल की जेल

बिहार के भागलपुर शहर में वन विभाग के द्वारा कछुआ पालन पर आये नियमो पर सख्ती बरती जा रही है। यदि आप भी अपने घर पर कछुआ पालते है तो सावधान हो जाए।

क्योंकि घर में किसी भी जीव को पालना एक अपराध होता है। लेकिन कुछ लोग अपने शौक के चलते घर में जीवो को पाल लेते है। लेकिन ऐसा करने पर आपको सात साल की सजा हो सकती है।

नियमो का पालन न करने पर हो सकती है जेल

वन विभाग के डॉक्टर संजीत कुमार के अनुसार, भागलपुर में कछुए की आठ प्रजातियां है। जिसे साल 1972 में वन्य जीव सरंक्षण नियम के अंतर्गत पहली श्रेणी में रखा गया है इन श्रेणी में कछुआ के अलावा काला हिरण, बाघ, शेर, चीता जैसे वन्य जीव शामिल है।

तो आपको कछुआ पालन में भी वही सजा मिलेगी जो काला  हिरण पकड़ने पर होती है। और यह  सजा 7 साल तक की हो सकती है।

यदि आप भी पालते है कछुआ तो वन विभाग को सौंप दें

डॉक्टर संजीत ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर में या एक्वीरियम में कछुआ का पालन करता है तो वह वन विभाग में जाकर दे सकता है ऐसा करने पर उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कारवाही नहीं होंगी।

लेकिन यदि आपके पास से वन विभाग कछुआ को पकड़ता है तो आपको जेल हो सकती है। आपको  बता दे कि बिहार और झारखंड का एकमात्र रेस्क्यू सेंटर भागलपुर के सुंदर वन में है। आपको बता दे कि किसी भी प्रजाति के कछुआ को पालना या बेचना क़ानूनी जुर्म है।

ये भी पढ़े