बिहार में बिना हेलमेट नहीं खरीद सकेंगे दोपहिया वाहन, परिवहन विभाग ने जारी किया निर्देश
बिहार में अब दोपहिया वाहन की खरीद करते वक्त कई नियमों को ध्यान में रखना होगा, बिहार परिवहन विभाग के तरफ से निर्देश जारी करते हुए बताया गया है कि बाइक खरीदते वक्त ही डीलर प्वाइंट पर ही ग्राहकों को अनिवार्य रूप से अच्छी गुणवत्ता वाला हेलमेट लेना होगा।
इस नियम को सभी दोपहिया वाहन विक्रेता (डीलर) द्वारा पालन किया जाना अनिवार्य है नहीं तो डीलर पर कार्रवाई की जाएगी, परिवहन विभाग ने इस बाबत सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। साथ ही औचक जांच निरीक्षण करने को भी कहा है।
बिना हेलमेट सड़क दुर्घटना में खतरा
परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि सड़क सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। अच्छी गुणवत्ता के हेलमेट नहीं धारण करने या बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने से सड़क दुर्घटना में मृत्यु की आशंका बढ़ जाती है। आकड़ों में देखें तो साल 2019 में हेलमेट नहीं पहनने के कारण 525 लोगों की मौत हुई थी, जबकि वर्ष 2020 में जिन 347 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी, वे बिना हेलमेट के थे।
लोगों से हेलमेट पहनने की अपील
इस नई पहल के बारे में परिवहन विभाग भी आम लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाएगी, लोगों से अपील की गई है हेलमेट पुलिस के डर से नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए पहनें। बाइक पर सवारी करने के लिए हेलमेट अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये के आर्थिक दंड का प्रविधान है।

